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पति का अपनी पत्नी का भरण-पोषण करने का दायित्व उसकी मृत्यु पर समाप्त नहीं होता: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विधवा बहू के ससुर से भरण-पोषण मांगने के अधिकार की पुष्टि की।

लेखक: Advocate Onkar Pandey
प्रकाशित: 20 जून 2026
अंतिम अपडेट: 20 जून 2026
इलाहाबाद उच्च न्यायालय - भारतीय कानूनी संदर्भ
फोटो: अंग्रेजी विकिपीडिया / विकिमीडिया कॉमन्स पर व्रमट्रैपिट (CC0)

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने "क्या एक विधवा बहू अपने पति की मृत्यु के बाद उत्तर प्रदेश में अपने ससुर से भरण-पोषण का दावा कर सकती है?" इस सवाल का निश्चित रूप से जवाब दे दिया है। 17 मार्च, 2025 के एक ऐतिहासिक आदेश में, न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति सत्य वीर सिंह की खंडपीठ ने अकुल रस्तोगी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य मामले में पुष्टि की कि पति का अपनी पत्नी का भरण-पोषण करने का दायित्व उसकी मृत्यु के बाद भी बना रहता है। न्यायालय ने माना कि एक विधवा बहू हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 (HAMA) की धारा 19 के तहत अपने ससुर से भरण-पोषण का दावा करने की हकदार है, बशर्ते वह अपनी कमाई, संपत्ति या अपने दिवंगत पति की संपत्ति से अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हो। यह निर्णय लखनऊ और पूरे उत्तर प्रदेश में विधवाओं को महत्वपूर्ण राहत प्रदान करता है, जो अपने पति की मृत्यु के बाद वित्तीय संकट का सामना करती हैं। व्यक्तिगत कानूनी सलाह के लिए, लखनऊ में एक पारिवारिक वकील से परामर्श करें।

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कानूनी ढांचा: हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 19

इस फैसले का आधारशिला HAMA, 1956 की धारा 19 है। यह प्रावधान एक विधवा बहू के लिए अपने ससुर से भरण-पोषण का दावा करने के लिए एक विशिष्ट वैधानिक अधिकार बनाता है। यह दायित्व तभी उत्पन्न होता है जब विधवा अपनी कमाई, संपत्ति या अपने दिवंगत पति, माता-पिता या बच्चों की संपत्ति से अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हो। महत्वपूर्ण रूप से, विधवा के पुनर्विवाह करने पर यह अधिकार समाप्त हो जाता है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ससुर की देयता निरपेक्ष नहीं है। यह उसकी सहदायिक या पैतृक संपत्ति से भुगतान करने की क्षमता पर निर्भर करता है। यदि ससुर के पास पर्याप्त साधन नहीं हैं, तो दावा विफल हो सकता है। यह विधवा के अधिकार को ससुर की वित्तीय क्षमता के साथ संतुलित करता है।

दावे की शर्तआवश्यकता
विधवा अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हैअपनी कमाई, पति की संपत्ति या माता-पिता/बच्चों से कोई आय/संपत्ति नहीं दिखानी चाहिए
पुनर्विवाह नहीं किया गया हैपुनर्विवाह पर अधिकार समाप्त हो जाता है
ससुर के पास साधन हैंपैतृक/सहदायिक संपत्ति से भुगतान करने में सक्षम होना चाहिए

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के मुख्य निष्कर्ष (मार्च 2025)

अकुल रस्तोगी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य मामले में खंडपीठ ने कई महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ कीं। सबसे पहले, इसने माना कि पत्नी का भरण-पोषण करने का पति का दायित्व एक निरंतर दायित्व है जो उसकी मृत्यु पर समाप्त नहीं होता है। यह कर्तव्य HAMA धारा 19 के तहत ससुर पर स्थानांतरित हो जाता है। दूसरा, अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि केवल पति की संपत्ति ही उत्तरदायी है। इसने फैसला सुनाया कि ससुर का व्यक्तिगत दायित्व कानून से उत्पन्न होता है, न कि केवल विरासत से।

  • निरंतर दायित्व: पति का कर्तव्य मृत्यु के बाद भी बना रहता है, ससुर को हस्तांतरित हो जाता है।
  • वैधानिक अधिकार: विधवा दावा कर सकती है, भले ही ससुर को पति की संपत्ति विरासत में न मिली हो।
  • विरासत की कोई शर्त नहीं: ससुर का दायित्व HAMA से उत्पन्न होता है, उत्तराधिकार से नहीं।
  • भरण-पोषण की मात्रा: ससुर की आय और विधवा की जरूरतों के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

अदालत ने यह भी माना कि विधवा को यह साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि ससुर के पास पैतृक संपत्ति है। उसे केवल यह दिखाने की आवश्यकता है कि उसके पास भुगतान करने के लिए पर्याप्त साधन हैं। यह यूपी में विधवाओं के लिए सुरक्षा के दायरे को व्यापक करता है।

उत्तर प्रदेश में ससुर से भरण-पोषण का दावा करने की प्रक्रिया

लखनऊ या उत्तर प्रदेश में कहीं भी एक विधवा बहू अधिकार क्षेत्र वाले परिवार न्यायालय के समक्ष HAMA की धारा 19 के तहत याचिका दायर कर सकती है। याचिका में विधवा की वित्तीय स्थिति, उसके पति की संपत्ति (यदि कोई हो) और ससुर की आय और संपत्ति का विवरण शामिल होना चाहिए। अदालत तब जांच करेगी और मासिक भरण-पोषण का आदेश पारित करेगी। यदि ससुर अनुपालन करने में विफल रहता है, तो विधवा निष्पादन कार्यवाही दायर कर सकती है। अदालत बकाया राशि की वसूली के लिए उसके वेतन, बैंक खातों या संपत्ति को कुर्क कर सकती है। ऐसी याचिका दायर करने की समय सीमा आम तौर पर कार्रवाई का कारण उत्पन्न होने की तारीख से तीन वर्ष होती है। हालांकि, अदालत उचित मामलों में देरी को माफ कर सकती है।
  • चरण 1: अपने मामले का आकलन करने के लिए लखनऊ में एक पारिवारिक वकील से परामर्श करें।
  • चरण 2: दस्तावेज़ इकट्ठा करें: पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, ससुर की आय का प्रमाण, आपकी वित्तीय निर्भरता का प्रमाण।
  • चरण 3: HAMA धारा 19 के तहत परिवार न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करें।
  • चरण 4: सुनवाई में भाग लें; अदालत भरण-पोषण का आदेश पारित करेगी।
  • चरण 5: यदि आदेश का उल्लंघन होता है, तो निष्पादन दायर करें।
  • कानूनी परामर्श

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    तुलना: HAMA के तहत रखरखाव बनाम BNSS/BNS 2023

    1 जुलाई, 2024 से प्रभावी नए आपराधिक संहिता (बीएनएसएस और बीएनएस) रखरखाव दावों के लिए HAMA को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं। हिंदुओं के लिए रखरखाव HAMA द्वारा शासित रहता है। बीएनएसएस में आपराधिक कार्यवाही में अंतरिम रखरखाव (धारा 144) के प्रावधान हैं, लेकिन ये प्रक्रियात्मक सहायता हैं, ठोस अधिकार नहीं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मार्च 2025 के फैसले में केवल HAMA पर भरोसा किया, नए संहिताओं पर नहीं।

    आस्पेक्टHAMA धारा 19बीएनएसएस/बीएनएस (2023)
    लागू होता हैविधवा हिंदू बहू कोआपराधिक कार्यवाही में पत्नी (अंतरिम रखरखाव) को
    आधारव्यक्तिगत कानूनआपराधिक प्रक्रिया
    अदालतपारिवारिक न्यायालय / दीवानी न्यायालयआपराधिक न्यायालय (मजिस्ट्रेट)
    HAMA पर प्रभावप्राथमिक कानूनHAMA को प्रतिस्थापित नहीं करता है

    लखनऊ और उत्तर प्रदेश में विधवाओं के लिए व्यावहारिक सलाह

    यदि आप उत्तर प्रदेश में आर्थिक तंगी का सामना कर रही एक विधवा बहू हैं, तो अपने अधिकारों का दावा करने में देर न करें। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है कि आपके पिता-इन-लॉ का आपके भरण-पोषण का दायित्व दान से नहीं, बल्कि कानून से उत्पन्न होता है। सभी दस्तावेज़ तैयार रखें - आपके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, आपकी आय (या आय की कमी) का प्रमाण, और आपके पिता-इन-लॉ की संपत्ति और आय का प्रमाण। आप अंतरिम भरण-पोषण के लिए धारा 125 CrPC (अब धारा 144 BNSS) के तहत याचिका दायर करने पर भी विचार कर सकती हैं, हालाँकि HAMA धारा 19 एक अधिक सीधा उपाय प्रदान करती है। सबसे अच्छी रणनीति निर्धारित करने के लिए लखनऊ में एक अनुभवी पारिवारिक वकील से परामर्श करना उचित है। यदि आप तत्काल आवश्यकता प्रदर्शित कर सकती हैं तो प्रक्रिया को तेज किया जा सकता है।
    • दावा दायर करने से पहले पुनर्विवाह न करें - यह अधिकार को समाप्त कर देता है।
    • पिता-इन-लॉ की आय का प्रमाण इकट्ठा करें: वेतन पर्ची, बैंक स्टेटमेंट, संपत्ति दस्तावेज।
    • पति की मृत्यु के बाद उचित समय के भीतर फाइल करें।
    • यदि आप वकील का खर्च नहीं उठा सकती हैं तो कानूनी सहायता लें; अदालत एक नियुक्त कर सकती है।

    लेखिका के बारे में

    अधिवक्ता ओंकार पांडेय इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच में वकालत कर रही हैं। उन्हें आपराधिक कानून, जमानत मामले, एफआईआर रद्द करने और पारिवारिक कानून में 25 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वह बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश (न. यूपी/4825/1999) में नामांकित हैं। वह ए-406, उच्च न्यायालय, लखनऊ में अपने चैंबर से पूरे उत्तर प्रदेश में ग्राहकों को विशेषज्ञ कानूनी मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। विधवा बहू भरण-पोषण और पारिवारिक कानून पर परामर्श के लिए, अधिवक्ता ओंकार पांडेय से 0 पर संपर्क करें।

    अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

    क्या उत्तर प्रदेश में पति की मृत्यु के बाद एक विधवा बहू अपने ससुर से भरण-पोषण का दावा कर सकती है?+

    जी हाँ, हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 19 के तहत, एक विधवा बहू यूपी में अपने ससुर से भरण-पोषण का दावा कर सकती है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अकुल रस्तोगी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (17 मार्च, 2025) में इस अधिकार की पुष्टि की, जिसमें कहा गया कि पति का अपनी पत्नी का भरण-पोषण करने का दायित्व उसकी मृत्यु के बाद भी बना रहता है और ससुर पर स्थानांतरित हो जाता है।

    एक विधवा को अपने ससुर से भरण-पोषण का दावा करने के लिए किन शर्तों को पूरा करना होगा?+

    विधवा को यह साबित करना होगा कि वह अपनी कमाई, संपत्ति या अपने मृत पति, माता-पिता या बच्चों की संपत्ति से अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है। उसने पुनर्विवाह भी नहीं किया है। इसके अलावा, ससुर के पास भरण-पोषण का भुगतान करने के लिए पर्याप्त साधन होने चाहिए, जो आम तौर पर उसकी पैतृक या सह-उत्तराधिकार संपत्ति से होता है।

    हामा के तहत भरण-पोषण के लिए लखनऊ में एक विधवा को किस अदालत में जाना चाहिए?+

    विधवा को लखनऊ या ससुर निवास के अधिकार क्षेत्र वाले परिवार न्यायालय में हामा की धारा 19 के तहत याचिका दायर करनी चाहिए। अथवा सिविल न्यायालय में भी जा सकती है। उचित मार्गदर्शन के लिए स्थानीय पारिवारिक वकील से परामर्श करना उचित होगा।

    क्या नया बीएनएसएस/बीएनएस 2023 विधवाओं के लिए रखरखाव अधिकारों को प्रभावित करता है?+

    नहीं, 1 जुलाई, 2024 से प्रभावी नए आपराधिक संहिता (बीएनएसएस और बीएनएस) रखरखाव के दावों के लिए HAMA को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं। हिंदुओं के लिए रखरखाव HAMA द्वारा शासित होता है। बीएनएसएस आपराधिक कार्यवाही में अंतरिम रखरखाव प्रदान करता है, लेकिन मूल अधिकार HAMA धारा 19 के तहत बना रहता है।

    ससुर के खिलाफ भरण-पोषण का दावा दायर करने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?+

    आवश्यक दस्तावेज़ों में शामिल हैं: पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, विधवा की आय का प्रमाण (यदि कोई हो), ससुर की आय और संपत्ति का प्रमाण (वेतन पर्ची, बैंक स्टेटमेंट, संपत्ति के कागजात), विवाह प्रमाण पत्र, और भरण-पोषण की मांग के संबंध में कोई भी पूर्व पत्राचार। एक पारिवारिक वकील इन्हें संकलित करने में मदद कर सकती है।

    क्या एक विधवा, यदि उसकी संतान है तो, अपने ससुर से भरण-पोषण का दावा कर सकती है?+

    हाँ, लेकिन केवल तभी जब वह यह साबित कर दे कि वह अपने बच्चों के सहारे भी अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है। बच्चों का अपनी माँ का भरण-पोषण करने का दायित्व हामा धारा 20 के तहत अलग से है। विधवा, अपने ससुर या अपने बच्चों में से, जिसके पास अधिक साधन हों, उसके खिलाफ दावा कर सकती है।

    HAMA धारा 19 के तहत रखरखाव का दावा दायर करने की समय सीमा क्या है?+

    HAMA के तहत भरण-पोषण याचिका दायर करने की समय सीमा आम तौर पर कार्रवाई का कारण उत्पन्न होने की तारीख से तीन साल है (उदाहरण के लिए, पति की मृत्यु या ससुर का इनकार)। हालांकि, अदालतें देरी को माफ कर सकती हैं यदि पर्याप्त कारण दिखाया गया है, खासकर निरंतर आवश्यकता के मामलों में।

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    अस्वीकरण: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से है और कानूनी सलाह नहीं है। हर मामला अनूठा होता है और उसके लिए विशिष्ट कानूनी विश्लेषण आवश्यक है। अपनी स्थिति के अनुसार सलाह के लिए, कृपया एडवोकेट ओंकार पांडे या लखनऊ में किसी अन्य योग्य वकील से परामर्श करें।